National Sports Governance Bill: लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस और एंटी डोपिंग बिल पास, खेल व्यवस्था में सुधार की उम्मीद

National Sports Governance Bill: नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को खेल क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग बिल ध्वनि बहुमत से पास कर दिए गए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इन बिलों को सदन में पेश किया, जिसके बाद दोनों विधेयकों को सदन ने समर्थन दिया।
खेल व्यवस्था को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य
केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मांडविया ने कहा कि ये नए कानून भारत को खेल के वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि जब भारत भविष्य में ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, तो इसके लिए एक मजबूत और पारदर्शी खेल तंत्र का होना आवश्यक है। मांडविया ने कहा कि भारत का अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन अभी संतोषजनक नहीं है, इसलिए अब उच्च स्तर की तैयारियों की जरूरत है।
विधायक मांडविया ने सदन में विपक्ष के सदस्यों पर आरोप लगाया कि वे इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो देश के खेल विकास के लिए आवश्यक है।
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 की प्रमुख विशेषताएं
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 का उद्देश्य देश में खेल संगठनों के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखना है। इस बिल के जरिए राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSFs), भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सहित सभी खेल संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाएगा। बिल के अंतर्गत खेल संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने फैसलों के लिए जनता और सरकार के प्रति जवाबदेह रहें।
महिला और नाबालिग खिलाड़ियों के अधिकारों और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे एक सुरक्षित और सहयोगपूर्ण माहौल में खेल सकें। साथ ही, खेल संघों में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए जाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार की गुटबाजी या पक्षपात से बचा जा सके। इस बिल में खिलाड़ियों और खेल संबंधित विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का प्रावधान भी है, जिससे न्याय प्रक्रिया त्वरित और निष्पक्ष हो।
नेशनल एंटी डोपिंग बिल का महत्व
इस बिल के तहत खेलों में डोपिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह कानून डोपिंग रोधी एजेंसियों को अधिक अधिकार और प्रभावी शक्तियां देगा, ताकि खेल प्रतियोगिताओं में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
खेल क्षेत्र के लिए एक नया युग
दोनों बिलों के पारित होने से भारत के खेल तंत्र को मजबूती मिलेगी और खिलाड़ियों को बेहतर समर्थन एवं सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। यह कदम भारत के खेल क्षेत्र में नई दिशा और सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।