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Asaram: राजस्थान हाईकोर्ट का आसाराम को झटका, जोधपुर सेंट्रल जेल में इस दिन तक करना होगा सरेंडर

Asaram: राजस्थान हाईकोर्ट का आसाराम को झटका, जोधपुर सेंट्रल जेल में इस दिन तक करना होगा सरेंडर
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Asaram: जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को बड़ा झटका देते हुए उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी। जनवरी 2025 से जेल से बाहर रहे आसाराम को अब जोधपुर सेंट्रल जेल में 30 अगस्त तक सरेंडर करना होगा। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पहले 29 अगस्त तक जमानत बढ़ाई थी और अहमदाबाद सिविल अस्पताल में तीन विशेषज्ञों (दो कार्डियक, एक न्यूरोलॉजी) का मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया था।

Asaram: बुधवार को सुनवाई के दौरान अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में आसाराम की सेहत ठीक पाई गई। सरकार के अधिवक्ता दीपक चौधरी ने इसका हवाला देते हुए जमानत बढ़ाने का विरोध किया। आसाराम के वकीलों ने गुजरात हाईकोर्ट से 3 सितंबर तक मिली जमानत का तर्क दिया, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में स्वास्थ्य समस्या होने पर आसाराम चिकित्सकीय सुविधा ले सकते हैं और नए सिरे से याचिका दायर कर सकते हैं।


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