Asaram: आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में किया सरेंडर, हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका

Asaram: जोधपुर: नाबालिग से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने शनिवार को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी थी। आसाराम सुबह जोधपुर के पाल गांव स्थित अपने आश्रम से रवाना होकर जेल पहुंचे।
Asaram: जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने जोधपुर एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है, और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। मेडिकल बोर्ड ने बताया कि आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, और वे हाई रिस्क श्रेणी में हैं। उन्हें विशेष नर्सिंग देखभाल और नियमित विशेषज्ञ परामर्श की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया।
Asaram: आसाराम को दो मामलों में उम्रकैद की सजा मिली है। पहला मामला 2013 का जोधपुर में नाबालिग से बलात्कार और दूसरा गुजरात के गांधीनगर आश्रम में सूरत की एक महिला से बलात्कार का है। जनवरी 2025 में उन्हें 12 साल बाद अंतरिम जमानत मिली थी, जिस दौरान उन्होंने 11 साल बाद अपने बेटे नारायण साईं से मुलाकात की थी।