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CG News: डॉग्स लवर के लिए काम की खबर, बिना मुंह बांधे सड़क पर कुत्ता घुमाया या खुला छोड़ा तो लगेगा जुर्माना, छत्तीसगढ़ में जनविश्वास अधिनियम 2025 को राज्यपाल की मंजूरी

CG News: रायपुर। देश के नागरिकों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस समय कुत्तों को लेकर एक अलग तरह का घमासान मचा हुआ है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में जनविश्वास अधिनियम 2025 को राज्यपाल की अनुमति मिली है।

CG News: डॉग्स लवर के लिए काम की खबर, बिना मुंह बांधे सड़क पर कुत्ता घुमाया या खुला छोड़ा तो लगेगा जुर्माना, छत्तीसगढ़ में जनविश्वास अधिनियम 2025 को राज्यपाल की मंजूरी
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CG News: रायपुर। देश के नागरिकों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस समय कुत्तों को लेकर एक अलग तरह का घमासान मचा हुआ है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में जनविश्वास अधिनियम 2025 को राज्यपाल की अनुमति मिली है। खास बात ये है इस विधेयक में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, इसमें यह बात भी शामिल है कि मुंह बांधे के बिना अगर किसी ने कुत्तों को घुमाया तो उस पर एक हजार रुपए जुर्माना लगेगा। इसी तरह के कुछ प्रावधान हाथी, घोड़े और दूसरे जानवरों के संबंध में भी हैं।

CG News: किस गलती के लिए कितना जुर्माना

जनविश्वास विधेयक में बड़ी संख्या में विषय शामिल किए गए हैं। नए विधेयक में मकान मालिक की अनुज्ञा के बिना पर्चा को चिपकाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगेगा। अनुज्ञा को बिना पशुओं को बांधने पर पांच सौ रुपए, मुखबंधन के बिना कुतों को घूमने देने पर एक हजार रुपए, अगर किसी ने अप्राधिकृत स्थान पर बेचने के लिए पशुओं का वध किया तो उस पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगेगा। देखरेख में पशु की मृत्यु की स्थिति में निष्क्रयता पर एक सौ रुपए तथा हाथियों आदि पर नियंत्रण नहीं करने, घोड़े या अन्य पशु को खुला छोड़ने पर एक हजार रुपए जुर्माना तय किया गया है।


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