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CG News : स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, 100 मीटर की दूरी निर्धारित

"State government announces new regulation for liquor store placement, requiring a 100-meter distance from schools, colleges, and religious sites, following High Court scrutiny."

CG News : स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, 100 मीटर की दूरी निर्धारित

CG News : बिलासपुर। राज्य शासन ने हाईकोर्ट को बताया है कि स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों से अब 100 मीटर दूर शराब दुकानें रहेंगी। इसके पहले 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम था, जिसे बदल दिया गया है। इसके बाद भी कहीं शिकायत है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नियमों और प्रावधानों के आधार पर ही शराब और चखना दुकान संचालित होंगी। हाईवे से कम से कम 500 मीटर से अधिक दूर पर शराब दुकान लगाने के निर्देश का भी पालन कराया जा रहा है। शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी।

CG News : हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों समेत खेल मैदान और अस्पताल के आस-पास संचालित शराब दुकानों पर प्रकाशित खबरों को स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए राज्य शासन और जिला प्रशासन को जवाब देने कहा था। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर जिले में कुल 65 से अधिक देशी-विदेशी मदिरा दुकान शासन द्वारा संचालित की जा रहीं हैं।

CG News : स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों समेत अस्पतालों के आस-पास संचालित सरकारी शराब दुकानों का विरोध किया जा रहा है। समय-समय पर ऐसे स्थानों पर संचालित दुकानों को हटाए जाने की मांग होती रही है। आबकारी विभाग समेत कलेक्टर प्रशासन को आवेदन भी किया गया। फिर भी जनता की मांग को अनसुना किया जा रहा था।

CG News : दुकानों के आसपास मारपीट, गुंडागर्दी

CG News : स्कूल-कॉलेज के पास संचालित दुकानों के चलते छात्र-छात्राओं समेत स्कूल- कालेज प्रबंधन को हमेशा सुरक्षा को लेकर परेशानियों का परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खासकर महिलाओं, छात्राओं को अधिक मुश्किल होती है। शराब दुकानों में आए दिन मारपीट, गुंडागर्दी और छेड़खानी जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान कभी नहीं गया।

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