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Property Registry: एक घंटे के भीतर करानी होगी संपत्ति की रजिस्ट्री, 1 अप्रैल से यहां लागू होगा नया नियम

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Property Registry: लखनऊ: संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रिया में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई व्यवस्था के अनुसार अब रजिस्ट्री बुक किए गए स्लॉट के एक घंटे के भीतर ही करानी होगी। यदि निर्धारित समय के अंदर रजिस्ट्री नहीं कराई जाती है तो बुक किया गया स्लॉट स्वतः निरस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि उसी दिन कोई स्लॉट खाली होगा तो दोबारा मिल सकता है, अन्यथा आवेदक को अगले दिन के लिए नया आवेदन करना पड़ेगा। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू की जाएगी।


Property Registry: भीड़ कम करने के लिए लिया गया निर्णय

निबंधन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी गई है। फिलहाल लोगों को पूरे दिन का स्लॉट दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि रजिस्ट्री सुबह 10 बजे से शुरू होने के बावजूद अधिकतर अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक दोपहर के बाद ही क्रेता-विक्रेता को लेकर आते हैं। इससे दोपहर में भीड़ बढ़ जाती है और दस्तावेजों की जांच में परेशानी होती है। नए नियम से प्रत्येक दस्तावेज की जांच के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।


Property Registry: सर्वर को लेकर अधिवक्ताओं की चिंता

हालांकि अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों के बीच यह चर्चा भी चल रही है कि विभाग का सर्वर कई बार सही तरीके से काम नहीं करता। ऐसे में यदि सर्वर बंद हो गया तो कुछ लोगों की रजिस्ट्री अटक सकती है। अधिकारियों ने अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे लोगों को नई व्यवस्था के बारे में जागरूक करें।


Property Registry: रजिस्ट्री प्रक्रिया में और बदलाव की तैयारी

निबंधन विभाग रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में भी कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की संपत्तियों के दस्तावेजों के पंजीकरण पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही रजिस्ट्री से पहले संपत्ति की सही पहचान और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। यदि जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होंगे तो पंजीकरण अधिकारी रजिस्ट्री करने से इनकार कर सकता है। विभाग के अनुसार इस संबंध में मसौदा तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है।

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