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घर बनाने वालों को मुफ्त रेत देगी राज्य सरकार
मंत्रिमंडल ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा 2019 से 2021 के बीच लागू रेत नीति को भी रद्द कर दिया है

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में आंध्र प्रदेश भूमि स्वामित्व अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया गया। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने लोगों को मकान निर्माण के लिए मुफ्त रेत देने संबंधी सरकारी आदेश को भी मंजूरी दी। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी ने बताया कि पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए आंध्र प्रदेश भूमि स्वामित्व अधिनियम-2022 को लेकर कई समस्याएं थीं, जिसके चलते इसे रद्द करने का निर्णय लिया गया है।
प्रेस वार्ता में पार्थसारथी ने कहा कि विभिन्न अखबारों और मीडिया घरानों ने भूमि स्वामित्व अधिनियम को लेकर लोगों में फैली शंकाओं और भय को उजागर किया था। इसके परिणामस्वरूप, भूमि स्वामियों द्वारा इसे रद्द करने का भारी दबाव था। मंत्रिमंडल ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा 2019 से 2021 के बीच लागू रेत नीति को भी रद्द कर दिया है और आठ जुलाई को पारित सरकारी आदेश के अनुसार महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए मुफ्त रेत देने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।
मंत्री पार्थसारथी ने बताया कि जब तक नई रेत संबंधी उचित प्रक्रिया नहीं बन जाती, तब तक लोगों को महत्वपूर्ण निर्माण के लिए मुफ्त में रेत देने का सरकारी आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही, वित्तवर्ष 2024-25 में अनाज खरीदने के लिए जन आपूर्ति विभाग द्वारा बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से दो हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने संबंधी सरकारी आदेश को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
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