NPPA New Drug Prices: सरकार ने तय की 39 जरूरी दवाओं की कीमतें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट समेत कई दवाएं है शामिल, मरीजों को मिलेगी राहत

NPPA New Drug Prices: नई दिल्ली: देश में दवाओं की मनमानी कीमतों पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 39 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं। यह आदेश 8 जुलाई 2026 को ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर (DPCO) 2013 के तहत जारी किया गया। इसका उद्देश्य मरीजों को जरूरी दवाएं तय और उचित कीमत पर उपलब्ध कराना है। इन कीमतों पर जीएसटी अलग से लागू होगा।
किन दवाओं की कीमत तय हुई?
नई सूची में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, एचआईवी, आंखों के संक्रमण, ग्लूकोमा, विटामिन डी और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं शामिल हैं। इनमें एम्लोडिपिन, टेल्मिसार्टन, डापाग्लिफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपिराइड, क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन और एटोरवास्टेटिन जैसी दवाओं के कई संयोजन शामिल हैं। वहीं हार्ट अटैक के इलाज में इस्तेमाल होने वाले टेनेक्टेप्लेस इंजेक्शन की कीमत 60,238.27 रुपये प्रति वायल तय की गई है।
दुकानदारों और कंपनियों के लिए निर्देश
NPPA ने सभी मेडिकल स्टोर और दवा विक्रेताओं को दुकान में दवाओं की नई प्राइस लिस्ट साफ दिखाई देने वाली जगह पर लगाने का निर्देश दिया है, ताकि ग्राहक आसानी से कीमत देख सकें।
ज्यादा कीमत वसूलने पर होगी कार्रवाई
प्राधिकरण ने साफ किया है कि कोई भी कंपनी या विक्रेता तय कीमत से अधिक राशि नहीं ले सकता। नियम तोड़ने पर अतिरिक्त वसूली गई रकम ब्याज सहित सरकार को जमा करनी होगी। यह कार्रवाई डीपीसीओ 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की जाएगी। इससे मरीजों को उचित कीमत पर दवाएं मिलने में मदद मिलेगी।


