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Naan Scam : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा को दी अग्रिम जमानत, आरोपों को नहीं माना पर्याप्त...

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को नियमित जमानत प्रदान करने का आदेश जारी किया है।

Naan Scam : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा को दी अग्रिम जमानत, आरोपों को नहीं माना पर्याप्त...
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Naan Scam : नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा को नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने वर्मा को नियमित जमानत देने का आदेश जारी किया है। बता दें कि सतीशचंद्र वर्मा पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नान घोटाले के मुख्य आरोपियों, अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को जमानत दिलाने में मदद की।

Naan Scam : इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सतीशचंद्र वर्मा की जमानत का विरोध किया। हालांकि, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा, “हमने प्रस्तुत व्हाट्सएप चैट को पढ़ा है, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है, जिससे नान के आरोपियों को लाभ मिला हो, क्योंकि उनकी जमानत पहले ही हो चुकी थी।”

Naan Scam : अदालत ने राज्य सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि वे अधिक बहस करेंगे तो अदालत शासन के खिलाफ टिप्पणी करने पर मजबूर हो जाएगी। इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि वे एक सप्ताह तक वर्मा की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को नियमित जमानत प्रदान करने का आदेश जारी किया है।


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