Create your Account
MP News : होटल, पब और बार में नया नियम, 11.30 के बाद नहीं मिलेगी सर्विस, देते पाएं तो होगी कार्रवाई...
- Rohit banchhor
- 31 Aug, 2024
इसके बाद प्रतिष्ठान का शटर डाउन कर दिया जाएगा। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है
MP News : भोपाल। शहर में क्लब, पब, बार ओपन बार में आए दिन हो रहे विवाद के बाद आबकारी विभाग ने एक्शन लिया है। सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा ने शुक्रवार को शहर के सभी ओपन बार, रूफटॉप क्लब संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि रात 11.30 बजे तक ही ग्राहकों को सर्विस दी जा सकेगी। सर्विस प्राप्त कर चुके सभी ग्राहकों को रात 12 तक परिसर से बाहर निकालना जरूरी है।
MP News : इसके बाद प्रतिष्ठान का शटर डाउन कर दिया जाएगा। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, बार का लाइसेंस सस्पेंड या हमेशा के लिए निरस्त किया जाएगा। पिछले दिनों आरकेएमपी क्लब के बाहर ऐसे मामले में जमकर हंगामा हुआ था। दूसरी और राजधानी भोपाल के कई वाइन शॉप में मौजूद शराब और अन्य उत्पादों में मिलावट की शिकायत भी देखने को मिल रही है। शिकायत के बाद विभाग की टीम ने वाइन शॉप पहुंचकर नमूने भी लिए।

MP News : खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने एमपी नगर और होशंगाबाद रोड स्थित एंबी वाइन शॉप पर जांच की। यहां से रेड व व्हाइट वाइन के तीन नमूने लिए। इन्हें जांच के लिए लैब मे भेजा गया है। जांच के दौरान पता चला, वाइन शॉप के पास फूड लाइसेंस भी नहीं था। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 का उल्लंघन है। इसपर प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि गड़बड़ी मिलती है तो फिर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़ ने भी शिकायत की थी।
Related Posts
More News:
- 1. Horoscope for Monday: ग्रहों की चाल बताएगी कैसा रहेगा आपके लिए सोमवार का दिन, पढ़ें अपना राशिफल
- 2. CG News: छत्तीसगढ़ के इन तीन जिलों में जमीन की संशोधित रजिस्ट्री दरें लागू, यहां देखें लिस्ट
- 3. Mahakaal Darshan: उज्जैन के राजा बाबा महाकाल के दर्शन से करें अपने दिन की शुरुआत, देखें Live
- 4. UP News : घरेलू कलह ने छीनी दो जिंदगियां, मां ने तीन साल की बेटी संग ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

