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होम लोन पर इंश्योरेंस क्लेम न मिलने से नीलाम हो रहा था घर, फिर हुआ यह
इसके बाद परिवार ने एडवोकेट सरिता राजानी की मदद से कंज्यूमर कोर्ट में केस किया और नीलामी पर स्टे ले लिया।

MP News : भोपाल। कंज्यूमर कोर्ट ने एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता को न्याय दिलाया है। मामला दिवंगत सीआरपीएफ जवान से जुड़ा है। जवान ने होम लोन का इंश्योरेंस कराया था। उनकी मृत्यु के बाद यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारे ग्राउंड बताकर इसे रिजेक्ट कर दिया। नौबत घर की नीलामी तक आ पहुंची। अब कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 10 लाख इंश्योरेंस के साथ ही उपभोक्ता को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए 50 हजार और कोर्ट का खर्च करीब 20 हजार रुपए देने के आदेश इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं।
MP News : प्रकरण के अनुसार सीआरपीएफ में एसआई ओमप्रकाश शर्मा ने 2014 में केनरा बैंक से होम लोन लिया था। होम लोन का यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से बीमा भी कराया था 50+20 हजार। इसके अनुसार मृत्यु होने की स्थिति में होम लोन कंपनी को चुकाना था। साल 2017 में मिसरोद रोड स्थित डी-मार्ट के पास नगर निगम के वाहन की टक्कर से ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान अप्रैल 2018 में कोमा की स्थिति में ही उनकी मृत्यु हो गई। परिवार ने बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने केनरा बैंक को होम लोन की किस्तें देना बंद कर दीं।
MP News : कंपनी ने काफी समय बाद रिजेक्शन लेटर भेजा, जिसमें लिखा था कि मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि सिर पर चोट लगने से हुई थी, तो लोन का क्लेम नहीं मिलेगा। परिवार बैंक लोन चुकाने में असमर्थ था। इस बीच कोविड के चलते परिवार आगे कार्यवाही नहीं कर पाया। 2021 में बैंक ने उनके मकान की नीलामी का ऑर्डर निकाल दिया। इसके बाद परिवार ने एडवोकेट सरिता राजानी की मदद से कंज्यूमर कोर्ट में केस किया और नीलामी पर स्टे ले लिया।
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