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CG Affordable Public Housing Scheme-2025: छत्तीसगढ़ में अब 3.25 एकड़ की जगह 2 एकड़ में भी विकसित हो सकेगी आवासीय कॉलोनी, रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बूम, दूसरी अधिसूचना जारी
CG Affordable Public Housing Scheme-2025: रायपुर।छत्तीसगढ़ में किफायती जन आवास योजना-2025 के तहत दूसरी अधिसूचना जारी की गई है। अब 2 एकड़ जमीन पर भी कॉलोनी विकसित की जा सकेगी। सरकार का अनुमान है कि इससे प्लॉट और मकान 25% तक सस्ते होंगे और अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी। इस अधिसूचना में अब यह व्यवस्था की गई है कि डेवलपर या कॉलोनाइजर केवल 2 एकड़ जमीन पर भी कॉलोनी विकसित कर सकेंगे, जबकि पहले इसके लिए 3.25 एकड़ जमीन की अनिवार्यता थी। अब ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
CG Affordable Public Housing Scheme-2025: क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अनुसार, नई नीति से प्लॉट्स की कीमतें 15 से 25 प्रतिशत तक सस्ती हो सकती हैं, जिससे मिडिल क्लास परिवारों के लिए घर का सपना और करीब आएगा। नई अधिसूचना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब छोटे डेवलपर्स और बिल्डर्स भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकेंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग इन प्रोजेक्ट्स के ले-आउट को मंजूरी देगा, जिससे अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी और लोगों को कानूनी, विवाद-मुक्त संपत्ति खरीदने का भरोसा मिलेगा।
CG Affordable Public Housing Scheme-2025: सिंगल विंडो सिस्टम से घटेगी कीमत
अधिसूचना को लेकर छत्तीसगढ़ क्रेडाई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंघानिया ने बताया कि प्रदेश में पारदर्शिता बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा, अब छोटे क्षेत्रफल पर भी प्लॉट डेवलप करने की छूट मिल रही है। इससे जमीन की कीमतें 15 से 25 फीसदी तक घटेंगी। साथ ही, सिंगल विंडो सिस्टम से प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे और खरीदारों को सस्ते में मकान मिल सकेंगे।
CG Affordable Public Housing Scheme-2025: अधिसूचना के अनुसार पहले जहां कॉलोनी विकास के लिए 9 मीटर चौड़ी सड़क अनिवार्य थी, वहीं अब इसे 7.5 मीटर कर दिया गया है। इससे छोटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी पर्याप्त जगह बचेगी। साथ ही, अब कमर्शियल जमीन पर स्टाफ क्वार्टर बनाने की भी अनुमति दी गई है- जो पहले प्रतिबंधित था। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा आम नागरिकों को मिलेगा। अब कम दाम में छोटे प्लॉट उपलब्ध होंगे और आवासीय योजनाओं में लोगों की पहुंच बढ़ेगी।
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