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Bahubali MLA Anant Singh: बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, अब उपरी अदालत में अपील की तैयारी

पटना सिविल कोर्ट ने बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज किया, जिसके बाद उनके वकील ने सेशन कोर्ट में अपील करने की योजना बनाई है।

Bahubali MLA Anant Singh: पटना: मोकामा फायरिंग मामले में नामजद छोटे सरकार के नाम से चर्चित बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह को एक बार फिर से कोर्ट से झटका मिला है। पटना सिविल कोर्ट के एसीजेएम-1 ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज गुरुवार को न्यायाधीश ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।



Bahubali MLA Anant Singh:
वकील नवीन कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से लंबी बहस हुई। अनंत सिंह के वकील ने तर्क दिया कि जब किसी ने उन्हें गोली चलाते हुए नहीं देखा है, तो जमानत देने में क्या परेशानी हो सकती है। वहीं, दूसरे पक्ष ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और अनंत सिंह का जेल से बाहर आना जांच पर असर डाल सकता है। इस कारण कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया।


Bahubali MLA Anant Singh: अब अनंत सिंह के वकील ने बताया कि वे इस आदेश के खिलाफ उपरी अदालत में अपील करेंगे। सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाएगी, जिसके लिए कम से कम एक सप्ताह का समय लग सकता है। इसके चलते अनंत सिंह को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा।








क्या है मामला
22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू-मोनू गैंग के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें दर्जनों राउंड गोलियां चलीं। घटना के बाद, पुलिस ने सोनू सिंह और एक अनंत सिंह समर्थक को गिरफ्तार किया। सोनू सिंह के पिता ने दावा किया कि उन्होंने अपने बेटे को स्वयं पुलिस के हवाले किया। इसके बाद, अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस मामले में कुल चार प्राथमिकी दर्ज हैं, जिनमें अनंत सिंह दो मामलों में आरोपित हैं।

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