Create your Account
Nightclub Fire: क्लब संचालक सौरभ और गौरव लूथरा को नहीं मिली अंतरिम राहत, अब इस दिन होगी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई
Nightclub Fire: नई दिल्ली: गोवा के चर्चित नाइट क्लब आग मामले में क्लब संचालक सौरभ और गौरव लूथरा को दिल्ली की रोहिणी अदालत से बुधवार को कोई राहत नहीं मिल सकी। दोनों भाइयों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार तो किया, लेकिन फैसला गुरुवार तक टाल दिया। अदालत ने गोवा सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और राज्य को आवश्यक तथ्यों सहित स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
Nightclub Fire: लूथरा ब्रदर्स ने चार हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी है ताकि थाईलैंड से वापसी के बाद उन्हें तत्काल गिरफ्तार न किया जाए। याचिका में उन्होंने खुद को पीड़ित बताते हुए कहा कि उन्हें बिना ठोस आधार के आरोपी बनाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान उनके वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि सौरभ लूथरा मिर्गी और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सौरभ क्लब के मालिक नहीं, बल्कि केवल लाइसेंसधारी हैं, जबकि वास्तविक स्वामित्व किसी और के पास है।
Nightclub Fire: कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब याचिकाकर्ता देश में ही मौजूद नहीं है, तो उसकी अग्रिम जमानत याचिका कैसे सुनी जा सकती है? इसके जवाब में उनके वकील तनवीर अहमद मीर ने बताया कि याचिकाकर्ता दिल्ली का स्थायी निवासी है, इसलिए अदालत से गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की जा रही है। राज्य पक्ष ने किसी भी तरह की अंतरिम राहत का विरोध किया और कहा कि आरोपी देश छोड़कर भाग चुका है तथा उनके खिलाफ पहले ही गैर-जमानती वारंट जारी है। गौरतलब है कि रोमियो लेन नाइट क्लब सौरभ और गौरव लूथरा द्वारा संचालित है, जिन्होंने अपने रेस्टो-बार व्यवसाय को देश-विदेश में 30 से अधिक स्थानों तक विस्तार दिया है।
Related Posts
More News:
- 1. CG Crime : मैहर दर्शन पर गया परिवार, पीछे सूना घर बना चोरों का निशाना, 5 लाख के जेवरात साफ
- 2. DGP Ramachandra Rao: कौन हैं DGP रामचंद्र राव, रंगरेलियां मनाते वीडियो हुआ वायरल, गोल्ड स्मगलिंग मामले में जेल काट रही बेटी
- 3. CG News : छत्तीसगढ़ में होंगे IPL 2026 के दो मुकाबले, RCB के CEO ने CM विष्णुदेव साय से की चर्चा
- 4. IND vs NZ : वाशिंगटन सुंदर ODI सीरीज से बाहर, आयुष बडोनी को पहली बार वनडे टीम में मिली एंट्री
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

