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UP News : क्लब, रेस्टोरेंट और होटल में फायर शो पर पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर रद्द होगा लाइसेंस
UP News : नोएडा। नोएडा प्रशासन ने जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए क्लब, बार, रेस्टोरेंट, होटल और सभी सार्वजनिक आयोजनों में फायर शो पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। गोवा के एक नाइट क्लब में हाल ही में हुई गंभीर घटना के बाद यह फैसला लिया गया है, जिसमें आग से जुड़े प्रदर्शन के दौरान लापरवाही सामने आई थी। इस घटना से सबक लेते हुए आबकारी विभाग और फायर विभाग ने संयुक्त आदेश जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
UP News : प्रशासन के अनुसार अब नोएडा में किसी भी तरह के फायर शो, आग से जुड़े करतब या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों का साफ कहना है कि जन-धन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि कोई संचालक या आयोजक इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ लाइसेंस रद्द करने, जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
UP News : फायर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन स्थानों पर पहले इस तरह के शो आयोजित होते रहे हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए फायर विभाग की टीमें बार, क्लब, होटल और कार्यक्रम स्थलों का नियमित निरीक्षण करेंगी। बिना अनुमति या सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर आग से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
UP News : प्रशासन ने सभी होटल, क्लब, बार और इवेंट आयोजकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिसरों में किसी भी प्रकार का फायर शो या आग से जुड़ा प्रदर्शन न कराएं। साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि यदि कहीं इस तरह की गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत फायर विभाग या पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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