छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर: कवर्धा के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड के 23 लोगों की जमानत मंजूर, लेकिन...
कवर्धा। Loharidih murder case: कबीरधाम जिले के बहुचर्चित लोहारीडीह में उपसरपंच रघुनाथ साहू की हत्या और आगजनी के आरोप में 166 लोगों के खिलाफ 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया गया था। आरोपियों में 60 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
Loharidih murder case: लोहारीडीह कांड में 23 लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से 4 मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन पांचवें मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से अभी इन्हें जेल में ही रहना होगा।
Loharidih murder case: अभियोजना से मिली जानकारी के अनुसार इनमें से 23 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण चार एफआईआर में जमानत मिल गई है, लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के मामले अभी भी इन्हें जेल में रहना होगा।
Loharidih murder case: क्या है लोहारीडीह कांड
14 सितंबर 2024 को मध्यप्रदेश सीमा में समाज अध्यक्ष शिव प्रसाद उर्फ कचरु साहू की हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया. पुलिस ने प्रथम दृष्टया शिव प्रसाद की मौत को आत्महत्या बताया. जिसपर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और गांव के उपसरपंच रघुनाथ साहू पर हत्या के आशंका में मारपीट कर मकान को आग के हवाले कर दिया।
घटना में उपसरपंच की जलकर मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को गांव में घुसने से रोका और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. बाद में पुलिस फोर्स के साथ गांव में घुसी और 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया. घटना में पुलिस ने 169 लोगों पर पांच एफआईआर दर्ज की इनमें से 23 लोगों के खिलाफ हत्या आगजनी मामले में शामिल होने का पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला. इन्हें रिहा किया जा रहा है।

