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CG News: छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में मामूली वृद्धि, यह संतुलित और विकासपरक: भीमसिंह, नई बिजली दरों में ग्रामीण-आदिवासी क्षेत्रों को दी गईं विशेष रियायतें

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यह वृद्धि नगण्य है और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए कई रियायतें भी दी गई हैं।

CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज और छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए नई बिजली दरों को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीमसिंह ने बताया कि नई दरों में पिछले वर्ष की तुलना में मात्र 1.89% की नाममात्र वृद्धि की गई है। यह वृद्धि नगण्य है और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए कई रियायतें भी दी गई हैं।


प्रबंध निदेशक भीमसिंह कंवर ने कहा, नई बिजली दरें संतुलित, ग्रामीण-आदिवासी क्षेत्रों के लिए हितकारी, और विकासपरक हैं। इनसे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। कंवर ने कहा, नई दरों को लागू करने से छत्तीसगढ़ में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है।


यहां देखें कहां कहां मिली राहत


घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दरें: बिजली की औसत लागत 7.02 रुपये प्रति यूनिट होने के बावजूद, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम दर 4.10 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। निम्न मध्यम वर्ग के लिए 10 पैसे और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट की मामूली वृद्धि की गई है।

कृषि उपभोक्ताओं को राहत: कृषि पंपों की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, लेकिन इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंपों को ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट को बढ़ाकर 30% किया गया है। साथ ही, खेतों में पंप के समीप 100 वाट तक लाइट और पंखे के उपयोग की सुविधा बरकरार रखी गई है।

आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों को रियायत: बस्तर, दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, और सरगुजा-उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में स्टे-होम्स को घरेलू दरों का लाभ दिया गया है। अस्पतालों, नर्सिंग होम, और डायग्नोस्टिक सेंटरों को 5% की छूट जारी रखी गई है। मुरमुरा-पोहा उद्योगों के लिए छूट को 5% से बढ़ाकर 10% किया गया है।

महिला सशक्तिकरण और उद्योग: पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योगों और व्यवसायों को ऊर्जा प्रभार में 10% की छूट बरकरार है। ऑफसेट प्रिंटर्स और प्रिंटिंग प्रेस को गैर-घरेलू से औद्योगिक श्रेणी में शामिल कर दरों में कमी की गई है।

मोबाइल टावरों को प्रोत्साहन: वाम चरमपंथी प्रभावित जिलों में मोबाइल टावरों के लिए ऊर्जा प्रभार में 10% की छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग: पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निम्न दाब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इकाइयों की दर 7.02 रुपये प्रति यूनिट और उच्च दाब के लिए 6.32 रुपये प्रति केव्हीएएच निर्धारित की गई है।

अस्थायी कनेक्शन: घरेलू और गैर-घरेलू अस्थायी कनेक्शनों पर सामान्य टैरिफ का 1.5 गुना के बजाय 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है। अग्रिम भुगतान पर छूट: अग्रिम भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए छूट को 0.50% से बढ़ाकर 1.25% किया गया है।

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