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निगम-मंडल और स्वशासी संस्थाओं को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाओं पर लगी रोक, वित्त विभाग का आदेश जारी...
यह निर्णय वित्तीय नियंत्रण और संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए लिया गया है,

CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी निगम, मंडल और स्वशासी संस्थाओं को आदेश जारी कर अतिरिक्त सुविधाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इस आदेश के तहत, बिना शासन की अनुमति के इन संस्थाओं के कर्मचारियों को दी जा रही सभी अतिरिक्त सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए कहा गया है।
CG News : वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और अन्य आवश्यक सुविधाएं राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसलिए, राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। विभाग ने संबंधित संस्थाओं से इन सुविधाओं की समीक्षा कर जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।
CG News : यह निर्णय वित्तीय नियंत्रण और संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए लिया गया है, जिससे सरकारी खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी पर अंकुश लगाया जा सके। वित्त विभाग का यह कदम शासन की मितव्ययिता नीति को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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