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MP News : दो अलग-अलग मामलों में रिश्वत लेते समिति प्रबंधक एवं एसबीआई के दो कर्मचारी गिरफ्तार

दोनों मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।

MP News : दो अलग-अलग मामलों में रिश्वत लेते समिति प्रबंधक एवं एसबीआई के दो कर्मचारी गिरफ्तार
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MP News : मंडला/झाबुआ। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने दो अलग-अलग जिलों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मंडला में जिला सहकारी समिति के प्रबंधक को 4,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जबकि झाबुआ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के दो कर्मचारियों को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते धर दबोचा। दोनों मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।

मंडला में सहकारी समिति प्रबंधक गिरफ्तार-

मंडला के बिंझिया चौराहे पर जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने जिला सहकारी समिति मोहगांव के प्रबंधक सोहेल खान को 4,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार, एक किसान ने अपनी शिकायत में बताया कि सोहेल खान ने एक लाख रुपये के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन को मंजूर करने और कागजात पूरे करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाया और गुरुवार को बिंझिया चौराहे पर सोहेल खान को रिश्वत लेते पकड़ लिया।

झाबुआ में एसबीआई कर्मचारियों पर कार्रवाई-

उधर, झाबुआ के खवासा में लोकायुक्त पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की खवासा शाखा में तैनात असिस्टेंट मैनेजर और स्टोर कीपर को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता पनकेश, जो एक किराना व्यवसायी है, ने लोकायुक्त को बताया कि चार लाख रुपये के मुद्रा लोन को मंजूर करने के लिए दोनों कर्मचारियों ने 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त ने शिकायत की पुष्टि के बाद गुरुवार को खवासा शाखा में ट्रैप ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई के दौरान दोनों कर्मचारियों को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया, जो कुल मांगी गई राशि का हिस्सा थी। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 और बीएनएस की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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