Top
Begin typing your search above and press enter to search.
ताजा खबर

Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की X की याचिका, कहा- भारत के कानूनों का पालन करना होगा

Vpb
Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की X की याचिका, कहा- भारत के कानूनों का पालन करना होगा
X

Karnataka High Court: बेंगलुरु: बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने केंद्र सरकार के कुछ खातों और पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देशों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश के कानूनों का पालन करना होगा।

Karnataka High Court: न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि सोशल मीडिया को नियंत्रित करना आवश्यक है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में, अन्यथा संविधान में दिए गए नागरिकों के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने कहा कि एक्स को बिना निगरानी के काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने जोर देकर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, विदेशी संस्थाओं को नहीं।

Karnataka High Court: हाईकोर्ट ने याचिका को बिना कानूनी आधार का बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी करने के लिए अधिकृत है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि एक्स अमेरिका में निष्कासन आदेशों का पालन करता है, लेकिन भारत में ऐसा करने से इनकार करता है, जो असंगत है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire