Breaking News
:

GST 2.0: आज से जीएसटी 2.0 लागू, आम लोगो को राहत, जानिए क्या सस्ता, क्या महंगा, इन वस्तुओं पर लगेगा '40% टैक्स, ये रही पूरी लिस्ट

GST 2.0

GST 2.0: नई दिल्ली: आज से भारत में नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST 2.0) लागू हो गया है। जीएसटी काउंसिल की सितंबर में हुई 56वीं बैठक में इस सुधार को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने टैक्स स्लैब को सरल बनाते हुए केवल दो दरें 5% और 18% लागू की हैं। कुछ हानिकारक वस्तुओं पर 40% 'सिन टैक्स' लागू होगा, जबकि कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को पूरी तरह टैक्स-मुक्त कर दिया गया है। इस बदलाव से आम आदमी को राहत, व्यापार में आसानी और उपभोग में वृद्धि की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसे नवरात्रि और दिवाली से पहले आम जनता के लिए तोहफा बताया।


GST 2.0: जीएसटी स्लैब में सरलीकरण:

पहले जीएसटी में चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं में भ्रम रहता था। अब केवल दो स्लैब 5% और 18% लागू हैं। इससे कर प्रणाली पारदर्शी और सरल होगी। तंबाकू, शराब, बीड़ी, पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर 40% सिन टैक्स लगेगा। पेट्रोल और डीजल अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं हैं, इसलिए उनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।


GST 2.0: टैक्स-मुक्त वस्तुएं और सेवाएं:

सरकार ने कई रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया है। इनमें शामिल हैं:


GST 2.0: खाद्य पदार्थ:

प्री-पैक्ड और लेबल्ड पनीर, छेना, यूएचटी दूध, खाखरा, चपाती, पराठा, पिज्जा ब्रेड और अन्य पारंपरिक भारतीय ब्रेड। शिक्षा से संबंधित: कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, क्रेयॉन, पेस्टल, शार्पनर, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक, अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड।


GST 2.0: स्वास्थ्य:

मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, 33 जीवन रक्षक दवाएं (जैसे डारातुमुमाब, एटेजोलिजुमाब, रिस्डिप्लाम), व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा।


GST 2.0: अन्य:

कांच की चूड़ियां (बिना सोना/चांदी), शैक्षिक सेवाएं (12वीं तक की कोचिंग, निजी ट्यूशन), वोकेशनल प्रशिक्षण, और चैरिटेबल अस्पतालों/ट्रस्टों की स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं।


GST 2.0: रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती:

कई रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। अब साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन, जूस, घी जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी। सैलून, स्पा, जिम, योगा जैसी सेवाओं पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया है। इससे मध्यम वर्ग को खास राहत मिलेगी।


GST 2.0: घरेलू उपकरण और निर्माण सामग्री पर राहत:

फ्रिज, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और बड़े टेलीविजन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे इनकी कीमत 7-8% कम होगी। सीमेंट पर भी टैक्स में कटौती से मकान निर्माण सस्ता होगा।


GST 2.0: ऑटोमोबाइल सेक्टर को लाभ:

छोटी कारें (1200 सीसी से कम) और 350 सीसी तक की बाइक/स्कूटर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे ये सस्ती होंगी। हालांकि, लग्जरी गाड़ियां, SUV और 350 सीसी से ऊपर की बाइक पर टैक्स बढ़ाकर 40% किया गया है, जिससे इनके दाम बढ़ेंगे।


GST 2.0: बीमा क्षेत्र में राहत:

व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर टैक्स शून्य करने से प्रीमियम सस्ता होगा, जिससे मध्यम वर्ग के लिए बीमा लेना आसान होगा। कुछ बीमा योजनाओं पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया है। इससे बीमा क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद है।


GST 2.0: महंगी होंगी ये चीजें:

तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर पर 40% सिन टैक्स से इनकी कीमतें बढ़ेंगी। लग्जरी सामान और गैर-जरूरी वस्तुओं पर भी टैक्स बढ़ाया गया है।


GST 2.0: आर्थिक प्रभाव:

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार उपभोग को बढ़ाएगा और अर्थव्यवस्था को गति देगा। हालांकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिवर्सल जैसे नियमों से व्यवसायियों को सतर्क रहना होगा। जीयोचित इन्वेस्टमेंट्स के वी. के. विजयकुमार ने कहा कि जीएसटी कटौती से घरेलू खपत बढ़ेगी, लेकिन सिन टैक्स और लग्जरी वस्तुओं पर बढ़े टैक्स से कुछ सेक्टरों पर दबाव रहेगा।


GST 2.0: जीएसटी काउंसिल का निर्णय:

जीएसटी काउंसिल ने इस सुधार को मंजूरी देकर आम आदमी और व्यापारियों के लिए कर प्रणाली को आसान बनाने का लक्ष्य रखा। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जीएसटी में राहत दे सकती है। यह कदम नवरात्रि के शुभ अवसर पर लागू हो रहा है, जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है।

Popular post

Live News

Latest post

You may also like

Subscribe Here

Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

Join Us