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MP News : मध्यप्रदेश में खाद वितरण केंद्र में अव्यवस्था पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार, CM डॉ. मोहन यादव के कड़े निर्देश

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MP News : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में खाद वितरण व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टरों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि खाद वितरण में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर सीधे जिम्मेदार होंगे। सीएम ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि उर्वरक की उपलब्धता और वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाया जाए, जिसमें किसान संगठनों को भी शामिल किया जाए।


MP News : खाद वितरण में पारदर्शिता और नवाचार पर जोर


बुधवार को भोपाल में अपने निवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव ने अतिवृष्टि, बाढ़ राहत कार्यों और उर्वरक वितरण की स्थिति की समीक्षा की। इस वर्चुअल बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर और संबंधित अधिकारी शामिल हुए।


सीएम ने कहा कि जिला प्रशासन को खाद की उपलब्धता की सतत निगरानी करनी होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि डबल लॉक, पैक्स और निजी विक्रय केंद्रों का आकस्मिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही, जनप्रतिनिधियों के साथ उर्वरक स्टॉक की जानकारी साझा कर किसानों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए।


सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जहां अतिरिक्त विक्रय केंद्रों की आवश्यकता हो, वहां तत्काल व्यवस्था शुरू की जाए। कृषि, सहकारी बैंक और विपणन संघ के अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए कहा गया। उन्होंने दमोह और जबलपुर जिलों में अपनाए गए नवाचारों की सराहना की, जहां टोकन वितरण और उर्वरक वितरण को अलग-अलग कर व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। जबलपुर में टोकन वितरण फोन कॉल के माध्यम से और डिस्प्ले बोर्ड पर स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित करने की प्रणाली लागू की गई है। सीएम ने अन्य जिलों को भी ऐसे नवाचार अपनाने का निर्देश दिया।


MP News : कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई


बैठक में खरीफ 2025 के लिए यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी, एमओपी और अन्य उर्वरकों की उपलब्धता और ट्रांजिट स्थिति की जानकारी दी गई। सीएम को बताया गया कि उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और नकली उर्वरक जैसी गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की गई है। इसके तहत 53 एफआईआर दर्ज की गईं, 88 लाइसेंस निरस्त किए गए, 102 लाइसेंस निलंबित किए गए और 406 विक्रय केंद्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। नेनो और जैविक उर्वरकों के वितरण के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए।


MP News : बाढ़ और अतिवृष्टि में राहत कार्यों पर जोर


सीएम ने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहानि और पशुहानि की स्थिति में 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अस्थाई कैंप, राशन और भोजन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित स्थानों पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध रखने को कहा गया। पुलिस प्रशासन को पुल-पुलियों पर बैरिकेटिंग और बाढ़ की स्थिति में चेतावनी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए।


MP News : मध्यप्रदेश में 21% अधिक वर्षा


बैठक में बताया गया कि 1 जून से 2 सितंबर 2025 तक प्रदेश में 971.5 मिमी (38.24 इंच) वर्षा दर्ज की गई, जो औसत से 21% अधिक है। भिंड, छतरपुर, श्योपुर, ग्वालियर, नीमच, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, अलीराजपुर, सिंगरौली, राजगढ़, मंडला, सीधी, टीकमगढ़, गुना, नरसिंहपुर, दतिया, रतलाम, उमरिया, रायसेन और सिवनी जैसे 21 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा गुना, मंडला, श्योपुर, रायसेन और अशोकनगर में दर्ज की गई।


MP News : बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए राहत राशि


बाढ़ और अतिवृष्टि से 394 जनहानि, 5,000 से अधिक मकानों को नुकसान और 1,814 पशुहानि दर्ज की गई। शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला और कटनी में 12,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ। 17,500 प्रभावित किसानों के लिए 20 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि स्वीकृत की गई है।

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