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PAN Card: यह काम नहीं किया तो बेकार हो जाएगा पैन कार्ड, 31 दिसंबर है लास्ट डेट, एक्टिव रखने के लिए तुरंत फॉलो करें ये टिप्स

PAN Card

PAN Card: नई दिल्ली: पैन कार्ड आज के समय में हर व्यक्ति के लिए एक अहम दस्तावेज बन गया है। टैक्स भरने, लोन लेने, बैंकिंग कार्यों से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने तक, इसकी जरूरत हर जगह पड़ती है। अब सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने यह काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।


PAN Card: टैक्सबडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी दी कि पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में व्यक्ति ITR फाइल नहीं कर पाएगा, टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, यहां तक कि सैलरी ट्रांसफर और एसआईपी निवेश जैसे वित्तीय कार्यों में भी दिक्कतें आएंगी।


PAN Card: पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया:

-इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।

-‘Quick Links’ सेक्शन में Link Aadhaar विकल्प चुनें।

-पैन और आधार नंबर दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें।

-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से वेरिफाई करें।

-अगर आपका पैन पहले से इनऑपरेटिव है, तो ₹1000 का शुल्क देना होगा।


PAN Card: वित्त मंत्रालय के अनुसार, जिन व्यक्तियों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन आवंटित हुआ है, उनके लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य है। सैलरी, पेंशन, रिफंड और सरकारी लाभ पाने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी है।

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