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Rajpal Yadav Cheque Bounce Case : दिल्ली हाईकोर्ट से राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, रिहाई के लिए देने होंगे इतने रुपये

Dev Verma
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case : दिल्ली हाईकोर्ट से राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, रिहाई के लिए देने होंगे इतने रुपये
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Rajpal Yadav Cheque Bounce Case : नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। यह राहत उन्हें पारिवारिक कार्यक्रम भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है।

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case : क्या हैं जमानत की शर्तें?

सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) संबंधित पक्ष के नाम जमा करने के बाद ही रिहाई संभव होगी। अभिनेता की ओर से अदालत को बताया गया कि वे 1.5 करोड़ रुपये एफडीआर के माध्यम से देने को तैयार हैं, लेकिन कोर्ट ने भुगतान DD के जरिए ही करने को कहा। पहले 25 लाख रुपये का डीडी जारी किया जा चुका था और 75 लाख रुपये जमा किए जा चुके हैं। शेष राशि जमा करने के बाद ही अंतरिम जमानत लागू हुई। यह राहत 18 मार्च तक के लिए मान्य रहेगी, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case : फिल्म इंडस्ट्री का मिला समर्थन

मामले के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से भी उन्हें समर्थन मिला। बताया गया कि कई कलाकारों ने आर्थिक और नैतिक सहयोग की पेशकश की है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर नामों की पुष्टि नहीं की गई।

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case : क्या है पूरा मामला?

यह विवाद 2010 में शुरू हुआ, जब राजपाल यादव ने फिल्म Ata Pata Lapata के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। 2012 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। इसके बाद जारी किए गए सात चेक बाउंस हो गए। मामला आगे बढ़ते हुए करीब 9 करोड़ रुपये के दावे तक पहुंचा। अदालत ने पिछली सुनवाई में टिप्पणी की थी कि भुगतान को लेकर कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन समय पर राशि जमा नहीं की गई। 5 फरवरी को अदालत की फटकार के बाद उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा था।


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