Raipur Lok Adalat: रायपुर में लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए 14 मार्च को लोक अदालत, लेकिन पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन
Raipur Lok Adalat: रायपुर: रायपुर में लंबित ई-चालान प्रकरणों से परेशान वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके और अब तक भुगतान नहीं किए गए ई-चालानों का निपटारा 14 मार्च 2026 को आयोजित लोक अदालत में किया जाएगा। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए संबंधित वाहन मालिकों को 10 मार्च 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाने में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।
Raipur Lok Adalat: पुलिस उपायुक्त (यातायात) विकास कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोक अदालत के बाद भी यदि कोई प्रकरण लंबित पाया गया तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन के किसी भी मामले को लोक अदालत में शामिल नहीं किया जाएगा।
Raipur Lok Adalat: लोक अदालत में केवल वे ई-चालान मामले रखे जाएंगे, जो 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुए हैं और अब तक लंबित हैं। जिन वाहन स्वामियों पर ऐसे प्रकरण लंबित हैं, उन्हें मोबाइल कॉल के जरिए सूचना दी जाएगी और व्हाट्सएप पर नोटिस की प्रति भी भेजी जाएगी।
Raipur Lok Adalat: यातायात पुलिस ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समयसीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन कराकर अपने मामलों का निराकरण कराएं, अन्यथा न्यायालयीन कार्रवाई के चलते वाहन संबंधी सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
Raipur Lok Adalat: यहां कराएं रजिस्ट्रेशन:
-यातायात थाना तेलीबांधा
-यातायात थाना भाठागांव बस स्टैंड
-यातायात थाना शारदा चौक
-यातायात थाना फाफाडीह
-यातायात थाना भनपुरी
-यातायात थाना टाटीबंध
-यातायात थाना पंडरी
-यातायात थाना पचपेड़ीनाका
-यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी

