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राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर स्वामी की याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर बताया कि 26 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता पर सुनवाई करेगा। यदि याचिका बरकरार रहती है

नई दिल्ली: भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, "26 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता (ब्रिटिश) पर मेरी रिट याचिका पर सुनवाई करेगा। अगर इसे बरकरार रखा जाता है, तो राहुल गांधी अपनी भारतीय नागरिकता के साथ-साथ सांसद की सीट भी खो देंगे।"

स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर अनुरोध किया है कि गृह मंत्रालय (एमएचए) वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करे।

स्वामी ने एक्स पर दाखिल की गई याचिका की घोषणा करते हुए कहा, "मेरे सहयोगी अधिवक्ता सत्य सभरवाल ने गृह मंत्रालय द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने और यह बताने में विफल रहने के कारण एक जनहित याचिका प्रस्तुत की है कि उनकी भारतीय नागरिकता क्यों नहीं छीनी गई। राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है, जिसके कारण यह जनहित याचिका दायर की गई है। मैं सहयोगी विशेष कनोरिया को भी धन्यवाद देता हूं।"

इससे पहले, 2019 में, स्वामी ने गृह मंत्रालय से संपर्क किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2003 में पंजीकृत बैकॉप्स लिमिटेड नामक एक यूके-आधारित फर्म ने राहुल गांधी को अपने निदेशकों और सचिवों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वामी ने दावा किया कि 10 अक्टूबर, 2005 और 31 अक्टूबर, 2006 के फर्म के वार्षिक रिटर्न में गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 17 फरवरी, 2009 को बैकॉप्स लिमिटेड के विघटन के आवेदन में फिर से गांधी की राष्ट्रीयता ब्रिटिश के रूप में सूचीबद्ध की गई थी।

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