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CJP: दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर प्रदर्शन पर रोक से किया इनकार, PIL खारिज

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CJP: दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर प्रदर्शन पर रोक से किया इनकार, PIL खारिज
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CJP: नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रोकने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह याचिका एनजीओ ‘सेव इंडिया फाउंडेशन’ द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आशंका जताई गई थी कि प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति बन सकती है।

मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच के समक्ष जस्टिस सौरभ बनर्जी और जस्टिस अमित शर्मा ने की, जहां याचिकाकर्ता ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से भी इनकार कर दिया और याचिका को फिलहाल प्रभावहीन मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट के अनुसार, इस प्रकार के मामलों में पहले से दिए गए आदेशों और प्रक्रियाओं के चलते वर्तमान याचिका पर तत्काल रोक लगाने का आधार नहीं बनता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे मामलों में कानून के सवाल खुले रहेंगे।

कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसमें शिक्षा प्रणाली, परीक्षा विवाद और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। संगठन का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। इस फैसले के बाद फिलहाल CJP के प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आयोजकों को प्रशासन से आवश्यक अनुमति और सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।


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