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UP News : सीएम योगी का बड़ा फैसला, 30 साल बाद PWD अधिकारियों के वित्तीय अधिकार 5 गुना बढ़े, निर्माण कार्यों में आएगी तेजी

Dev Verma
UP News : सीएम योगी का बड़ा फैसला, 30 साल बाद PWD अधिकारियों के वित्तीय अधिकार 5 गुना बढ़े, निर्माण कार्यों में आएगी तेजी
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UP News : लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह बदलाव पिछले 30 सालों के बाद किया गया है और इसका उद्देश्य अधिकारियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और निर्माण कार्यों में गति लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय अधिकारों में वृद्धि से उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता कम होगी, जिससे निविदा, अनुबंध और कार्यारंभ की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस सुधार से वित्तीय अनुशासन के साथ प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

UP News : निर्माण लागत में पांच गुना वृद्धि लोक निर्माण विभाग की बैठक में यह तथ्य सामने आया कि विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकार वर्ष 1995 में निर्धारित किए गए थे। तब से निर्माण कार्यों की लागत में लगभग पाँच गुना वृद्धि हो चुकी है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अनुसार 1995 से 2025 तक निर्माण लागत में 5.52 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। सीएम योगी ने कहा कि इस परिदृश्य में वित्तीय अधिकारों का पुनर्निर्धारण आवश्यक है, जिससे परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन संभव हो सके।

UP News : अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए बैठक में तय किया गया कि सिविल कार्यों के लिए अधिकारियों के वित्तीय अधिकार अधिकतम पांच गुना तक बढ़ाए जाएंगे, जबकि विद्युत और यांत्रिक कार्यों के लिए कम से कम दो गुना तक वृद्धि होगी। मुख्य अभियंता का वित्तीय अधिकार 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया। अधीक्षण अभियंता का अधिकार 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ हुआ। अधिशासी अभियंता का अधिकार 40 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया। सहायक अभियंता को भी टेंडर स्वीकृति और छोटे कार्यों की अनुमति देने के अधिकार बढ़ाए गए।

UP News : नियमावली में संशोधन बैठक में उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, 1990 में संशोधन के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। संशोधित नियमावली में विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में मुख्य अभियंता (स्तर-एक) का नया पद जोड़ा गया और मुख्य अभियंता (स्तर-दो) तथा अधीक्षण अभियंता के पदों की संख्या बढ़ाई गई। नियमावली में पदोन्नति स्रोत, प्रक्रिया और वेतनमान स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। मुख्य अभियंता (स्तर-एक) के पद पर पदोन्नति अब मुख्य अभियंता (स्तर-दो) से वरिष्ठता के आधार पर होगी।

सभी पदों के वेतनमान और मैट्रिक्स पे लेवल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग्य और अनुभवी अधिकारियों को समयानुकूल वित्तीय अधिकार और स्पष्ट पदोन्नति व्यवस्था देने से विभाग की कार्यकुशलता, तकनीकी गुणवत्ता और सेवा भावना में सुधार होगा।


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