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संकुल केन्द्र-कसेकेरा में हुआ विधिक साक्षरता एवम जागरूकता कार्यक्रम

संकुल केन्द्र-कसेकेरा में हुआ विधिक साक्षरता एवम जागरूकता कार्यक्रम
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बागबाहरा: संकुल केन्द्र कसेकेरा के पूर्व माध्यमिक शाला कोसमर्रा में विधिक साक्षरता एवम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शासकीय हाई स्कूल कसेकेरा एवम ग्राम गंगा हायर सेकंडरी स्कूल कसेकेरा के नवमी से बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरूआत व्यवहार न्यायालय बागबाहरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अविनाश टोप्पो के द्वारा माँ सरस्वती एवम माँ भारती के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलन एवम पूजा अर्चना के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुई।ततपश्चात शासकीय हाई स्कूल कसेकेरा के प्राचार्य पवन कुमार चक्रधारी एवम ग्राम गंगा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य वीरेन्द्र साहू ने न्यायाधीश अविनाश टोप्पो एवम वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेशचंद पांडे का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया।

अधिवक्ता वीरेंद्र शुक्ला ने विधिक साक्षरता एवम जागरूकता कार्यक्रम के आवश्यकता ,महत्व एवम उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शालेय विद्यार्थी देश के भविष्य है ऐसे में उन्हें कानून की मूलभूत जानकारी होना परम् आवश्यक है।इसी उद्देश्य से आज संकुल केन्द्र कसेकेरा में आज विधिक साक्षरता एवम जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।



कार्यक्रम में मुख्य वक्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अविनाश टोप्पो में छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत लैंगिक अपराधों के लिए कानून के अनुसार सजा का प्रावधान है। ऐसे अपराधों में 7 से 10 वर्षों तक सजा या मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।उन्होंने सायबर फ्राड के तहत होने वाले समसामयिक अपराधों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि तकनीक के इस युग मे सुविधाओं के साथ साथ जोखिम की संभावना भी रहती है।इसलिए इंटरनेट बैंकिंग का सतर्कता पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए।उन्होंने बिना ड्राइविंग लाइसेन्स के वाहन चलाने वालों पर होने वाली कार्यवही पर चर्चा करते हुए कहा कि वाहन चालन के दरमियान आर सी बुक,इन्सुरेंस,ड्राइविंग लाइसेंस एवम प्रदूषण मुक्त वाहन का दस्तावेज साथ रखने की बात कही।नाबालिग छात्र-छात्राओं के द्वारा दुपहिया और चौपहिया वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। इसलिए नियमो का पालन करते हुए नाबालिग विद्यार्थी ड्राइविंग न करें। अपने माता-पिता के साथ ही घर से बाहर आवागमन के लिए वाहन का उपयोग करें।न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश टोप्पो ने आगे भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया।

संकुल समन्वयक मनीष अवसरिया ने बताया कि ग्राम गंगा हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 12 वी के नीलम साहू,खुशी ध्रुव,माद्री पटेल,हर्षवर्धन पटेल,टीकेश चन्द्राकर, वेदप्रकाश साहू शासकीय हाई स्कूल कसेकेरा के कक्षा 10 वी के डिम्पल तांडी,कल्याणी साहू,कौरव यादव एवम नीलेश यादव ने न्यायाधीश अविनाश टोप्पो से विधिक जानकारी हेतु प्रश्न भी पूछे। सम्माननीय न्यायाधीश ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिया और उन्हें प्रोत्साहित किया। आभार प्रदर्शन शासकीय हाई स्कूल कसेकेरा के प्राचार्य पवन कुमार चक्रधारी ने किया। कार्यक्रम में नायब नाजिर हितेश दीवान, विधिक सेवा से धनंजय पटेल, पुलिस विभाग से मनीष यादव,मनोज चन्द्राकर प्रधानपाठक संजय अग्रवाल पवन कुंजाम, दामिनी हरपाल राहुल ध्रुव,मोनेश देवांगन की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक मुरली प्रसाद यादव ने किया।



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