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पुलिस ने हिदायत देकर 91 डीजे संचालकों के खिलाफ की कार्रवाई
भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाकर लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ाने वाले 91 डीजे संचालकों पर मंगलवार को पुलिस ने कार्रवाई की और उन्हें हिदायत दी है।
नवरात्र और दशहरा पर्व के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी। इस संबंध में कमिश्नर कार्यालय सहित सभी थानों में सभी डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें इसकी जानकारी दी गई थी।
इसमें बताया गया था कि त्योहारों के दौरान सभी संचालक नियत समय और निर्धारित डेसीबल में ही डीजे बजाएं। इसके बाद थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों के डीजे संचालकों के खिलाफ बाउंड ओव्हर की कार्रवाई की गई थी। त्योहारों के दौरान भी संचालकों को समझाइश दी गई।
पुलिस द्वारा उनकी सख्त निगरानी करने के साथ ही डीजे की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराई गई। 91 डीजे को चिह्नित कर संचालकों पर कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि डीजे के अत्यधिक शोर से वृद्ध, बीमार और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।


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