Breaking News
Download App
:

कोटपा एक्ट के तहत् 11 दुकानों में की गई चालानी कार्रवाई

कोटपा एक्ट

कोटपा एक्ट के तहत् 11 दुकानों में की गई चालानी कार्रवाई

रजनीश सिंह -मुंगेली : कलेक्टर  राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में प्रवर्तन दल द्वारा दाउपारा मुंगेली में 11 दुकानों में 1250 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही 09 दुकान संचालकों को चेतावनी देते हुए नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद ना बेचने संबंधित विनाइल बोर्ड का वितरण किया गया।

 
मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 के तहत् नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध और धारा 04 एंव 06 के तहत् 200 रूपयें तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कार्यवाही के दौरान औषधि निरीक्षक सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

Popular post

Latest post

You may also like

Subscribe Here

Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

Join Us