CG News : दोपहिया वाहनों के साथ हेलमेट बेचना अनिवार्य, एसएसपी का शोरूम संचालकों को सख्त आदेश

- Rohit banchhor
- 19 Aug, 2025
उन्होंने शोरूम संचालकों से प्रत्येक वाहन के साथ हेलमेट देने और नागरिकों से सड़क पर निकलते समय हेलमेट पहनने की अपील की।
CG News : रायपुर। सड़क हादसों में दोपहिया वाहन चालकों की सिर की चोट से हो रही मौतों को रोकने के लिए रायपुर पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. लाल उमेद सिंह ने शहर के सभी दोपहिया वाहन शोरूम संचालकों को निर्देश जारी किया है कि प्रत्येक नए वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य होगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटरयान नियम 33 से 44 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें व्यवसाय प्रमाण पत्र निलंबन या रद्द करने जैसे कदम शामिल हैं। रायपुर पुलिस के अनुसार, बीते सात महीनों में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ 20,495 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं। जागरूकता अभियान और हेलमेट वितरण के बावजूद लोग सुरक्षा नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि में 190 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है।
मोटरयान अधिनियम 1989 की धारा 138 के तहत वाहन विक्रेताओं के लिए हेलमेट देना अनिवार्य है, लेकिन कई शोरूम इसका पालन नहीं कर रहे। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा, “यह कदम जनता को हेलमेट की महत्ता समझाने और हादसों में जनहानि को कम करने के लिए उठाया गया है।” उन्होंने शोरूम संचालकों से प्रत्येक वाहन के साथ हेलमेट देने और नागरिकों से सड़क पर निकलते समय हेलमेट पहनने की अपील की।