तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से यूपीआई भुगतान,देखें आरबीआई की गाइड लाइन

- Pradeep Sharma
- 28 Dec, 2024
UPI payment: आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब प्रीपेड कार्ड धारक तीसरे पक्ष वाले ऐप
नई दिल्ली। UPI payment: आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब प्रीपेड कार्ड धारक तीसरे पक्ष वाले ऐप के जरिए यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। आरबीआई ने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) एक्सेस की अनुमति दे दी है। इससे गिफ्ट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे प्रीपेड उत्पाद धारकों को ज्यादा सुविधा होगी।
UPI payment: यूपीआई के जरिए भुगतान सक्षम आरबीआई ने जारी परिपत्र में कहा है कि तीसरे पक्ष वाले यूपीआई ऐप के जरिए पूर्ण-केवाईसी वाले प्रीपेड भुगतान उपकरणों से यूपीआई के जरिए भुगतान को सक्षम बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह पीपीआई को यूपीआई भुगतान पाने की भी मंजूरी दी गई है। इस तरह के लेनदेन को यूपीआई प्रणाली तक पहुंचने से पहले पूर्व-अनुमोदित किया जाएगा।
UPI payment: कौन कर सकता है प्रयोग
रिजर्व बैंक के मुताबिक एक पीपीआई जारीकर्ता अपने ग्राहक को यूपीआई हैंडल से जोड़कर केवल अपने पूर्ण-केवाईसी वाले पीपीआई धारकों को यूपीआई के जरिए भुगतान करने में सक्षम करेगा। जारीकर्ता के एप्लिकेशन पर पीपीआई से यूपीआई लेन-देन ग्राहक के मौजूदा पीपीआई पहचान का उपयोग करके प्रमाणित किया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में पीपीआई जारीकर्ता को किसी भी बैंक या किसी अन्य पीपीआई जारीकर्ता के ग्राहकों को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहिए।
UPI payment: बता दें कि पीपीआई ऐसे उपकरण हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं के संचालन और उसमें संग्रहीत मूल्य के विरुद्ध धनप्रेषण की सुविधाओं को सक्षम करते हैं। वहीं, यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा मोबाइल फोन के जरिए अंतर-बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए विकसित एक त्वरित वास्तविक समय पर भुगतान की प्रणाली है।