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एशियन न्यूज़ चैनल को बदनाम करने की साजिश, सेवा शर्तों का उल्लंघन और कंपनी के गोपनीय दस्तावेज़, डेटा लीक करने वाले पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज
रायपुर। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में संचालित प्रतिष्ठित क्षेत्रीय समाचार चैनल एशियन न्यूज़ ने अपने पूर्व कर्मचारियों सुभाष मिश्रा, रवि साहू, अंशुमान खरे के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने की शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि इन व्यक्तियों ने मिलकर चैनल की गोपनीय जानकारी चुराई, उसका दुरुपयोग किया और मीडिया में झूठे आरोप लगाकर चैनल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
कंपनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश
इस मामले में क्षेत्रीय समाचार चैनल एशियन न्यूज़ के प्राधिकृत अधिकारी ने डीजीपी, आईजी, SSP और साइबर सेल तथा संबंधित थाना में विधिवत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। डीजीपी को सौंपी गई शिकायत में चैनल की ओर से बताया गया है कि, सुभाष मिश्रा पर कूट रचना कर साजिश रचने के आरोप तथा अन्य आपराधिक कृत्यों में एक से अधिक आपराधिक मामले,न्यायालय एवं विभिन्न थानों में लंबित हैं। मिश्रा ने कथित तौर पर एक वर्तमान कर्मचारी को पद, प्रभाव और पैसे का लालच देकर उकसाया और उससे चैनल की गोपनीय दस्तावेज़ और डेटा अवैध रूप से प्राप्त किए। इस जानकारी का दुरुपयोग रवि साहू ने किया, जिन्हें 30 मई 2025 को सेवा शर्तों के उल्लंघन, गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग और अनुशासनहीन आचरण के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था।
एचआर विभाग को मिले धमकी भरे कॉल
नौकरी से निकाले जाने के बाद, साहू ने अंतिम भुगतान प्रक्रिया के दौरान एचआर विभाग को धमकी भरे कॉल किए और मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग में झूठी शिकायत दर्ज की। चैनल का दावा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार, दुर्भावनापूर्ण और बिना सबूत के हैं। चैनल की आंतरिक जांच में पता चला कि शिकायत में इस्तेमाल किए गए विज्ञापन राजस्व और बैंकिंग से संबंधित दस्तावेज़ साहू जैसे पद वाले रिपोर्टर के पास अधिकृत रूप से कभी नहीं थे। इससे साफ है कि यह जानकारी या तो चोरी की गई थी या किसी आंतरिक कर्मचारी की मिलीभगत से प्राप्त की गई थी। एशियन न्यूज़ ने इस पूरे कृत्य को एक "पूर्व-नियोजित साजिश" करार दिया है, जिसका उद्देश्य चैनल की साख को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ धन की उगाही और ब्लैकमेलिंग करना था।
चैनल ने डीजीपी, आईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) तथा संबंधित थाना में विधिवत शिकायत दर्ज की है। कंपनी ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ आईटी एक्ट, 2000 की धारा 66 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 403 (आपराधिक विश्वासघात), 408 (भरोसे का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस को सौंपी गई शिकायत में कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि विशाल देशपांडे ने बताया कि पत्रकारिता की आड़ में संस्था को बदनाम करना, गोपनीय जानकारी चुराना और उसे मीडिया में फैलाना गंभीर अपराध है। एशियन न्यूज़ हर स्तर पर इन साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करेगा। जिसमें सिविलवाद दायर करना,5 करोड़ रुपए की मानहानि वसूली, स्थायी निषेधाज्ञा और आपराधिक मानहानि के लिए दीवानी और दांडिक मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया शामिल है।
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