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CG News : नगरीय प्रशासन विभाग ने आगामी चुनाव के लिए व्यय सीमा तय की...

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क्योंकि उन्हें अब अपने चुनाव प्रचार को सीमित बजट के भीतर ही संचालित करना होगा।

CG News : रायपुर। राज्य में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, नगर निगम के प्रत्याशी 5 से 8 लाख रुपये तक का खर्च कर सकेंगे, जबकि नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों को 2 लाख रुपये तक खर्च करने की अनुमति होगी। नगर पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए यह सीमा 75 हजार रुपये निर्धारित की गई है। यह व्यय सीमा आगामी चुनावों में उम्मीदवारों के खर्चों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से तय की गई है।


CG News : इस निर्णय से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सीमा चुनाव प्रचार, प्रचार सामग्री, वाहन संचालन, एवं अन्य चुनावी खर्चों पर लागू होगी। चुनाव आयोग के नियमों के तहत प्रत्याशियों को इन तय सीमा के भीतर ही खर्च करना होगा और किसी भी प्रकार की अधिक खर्च करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि उन्हें अब अपने चुनाव प्रचार को सीमित बजट के भीतर ही संचालित करना होगा।

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