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Azam Khan: हेट स्पीच मामले में आजम खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी
Azam Khan: रामपुर: सपा के दिग्गज नेता आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के आरोप में दर्ज केस में मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। सिविल लाइंस थाने में दर्ज इस मामले में साक्ष्य न मिलने से फैसला उनके पक्ष में आया।
Azam Khan: मामला 23 अप्रैल 2019 का है, जब आजम खान रामपुर से सपा प्रत्याशी थे। सिविल लाइंस क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान कथित भड़काऊ बयान देने पर अगले दिन तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। केस कोर्ट में लंबित था, जहां अभियोजन-बचाव की अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी।
Azam Khan: मंगलवार को सुनवाई के लिए आजम खान दोपहर में कोर्ट पहुंचे। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने साक्ष्यों की कमी बताते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी। फैसले के बाद आजम ने कहा, "हमारा जीवन बेदाग है। हम तमंचे बेचने वाले नहीं, गरीबों को घर देने वाले हैं। जेलें काटीं, लेकिन सच यही है।"
Azam Khan: यह उनकी लगातार दूसरी राहत है। इससे पहले लखनऊ एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें आरएसएस को बदनाम करने के 2019 केस में भी बरी किया था। उसमें सरकारी लेटरहेड दुरुपयोग का आरोप था। लंबी जेल यात्रा के बाद हाल में रिहा हुए आजम की अखिलेश यादव से मुलाकात भी सुर्खियों में रही। सपा समर्थकों में फैसले से खुशी की लहर है।
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