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ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार, सीएम ने महाधिवक्ता को आवेदन लगाने के निर्देश दिए
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने से पहले से ही ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर को लेकर अलग-अलग याचिकाओं के जरिए कोर्ट में केस चल रहा है।
इसी को लेकर सभी संबंधित विभागों के अफसरों के साथ बैठक की गई है। एडवोकेट जनरल से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाएं। हमारी सरकार का मत स्पष्ट है कि 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करना है। हमने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार का मंतव्य जल्द से जल्द बताया जाए। इसके बाद न्यायालय जो भी फैसला करेगा, उसे लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एससी और एसटी वर्ग को जो आरक्षण कोटा निर्धारित है, वह मिलना चाहिए। दूसरी और 28 जनवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी। चार अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 87:13 का फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दिया था।
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