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CGPSC ने जारी की New Guidelines, मोबाइल, चश्मा और इस सामानों पर बैन,यहां चेक करें लिस्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Chhattisgarh PSC issued new guidelines) ने अपनी सभी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह कदम परीक्षाओं में शुचिता और

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Chhattisgarh PSC issued new guidelines) ने अपनी सभी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह कदम परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ अनुचित साधनों (नकल आदि) के उपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। आयोग ने स्थायी निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन सभी अभ्यर्थियों को करना अनिवार्य होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।


Chhattisgarh PSC issued new guidelines: आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे नई गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर इन नियमों का सख्ती से पालन करें। CGPSC ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर इन नियमों की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की जांच के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।


CGPSC की नई गाइडलाइन


नाम और पहचान पत्र में अंतर की स्थिति


1.यदि अभ्यर्थी के नाम, सरनेम, या फोटो में प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के बीच कोई अंतर है, तो उन्हें नाम परिवर्तन से संबंधित शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

2.बिना शपथ पत्र के ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


केवल निम्नलिखित वस्तुएं अपने साथ परीक्षा कक्ष में ले जा सकेंगे अभ्यर्थी


1.लेबल रहित पारदर्शी पानी की बोतल: व्यक्तिगत उपयोग के लिए। CGPSC द्वारा जारी प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट: केवल ऑनलाइन प्रवेश पत्र मान्य होगा।

2.मूल पहचान पत्र: इसमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, या ई-आधार कार्ड शामिल हैं।

3.पासपोर्ट साइज फोटो: केवल तभी, यदि प्रवेश पत्र पर फोटो अस्पष्ट या गलत छपा हो। इस मामले में दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लाने होंगे।

4.काला या नीला बॉलपॉइंट पेन: परीक्षा के लिए लिखने हेतु।


ये सामान प्रतिबंधित


1.उपरोक्त वस्तुओं के अलावा किसी भी सामग्री, जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कागज, किताब, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को परीक्षा कक्ष में ले जाना सख्त मना है। 2.अनुचित साधनों का उपयोग पाए जाने पर अभ्यर्थी को तत्काल अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

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