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CG Liquor Scam : भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अब गिरफ्तारी की तैयारी

इससे पहले बिलासपुर उच्च न्यायालय भी उनकी याचिका खारिज कर चुका है।

CG Liquor Scam : भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अब गिरफ्तारी की तैयारी
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CG Liquor Scam : रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी कानूनी झटका लगा है। रायपुर जिला न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले बिलासपुर उच्च न्यायालय भी उनकी याचिका खारिज कर चुका है।

बता दें कि चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। उनकी याचिका पर सुनवाई पहले 19 सितंबर को तय थी, जिसे आगे बढ़ाकर 22 सितंबर 2025 कर दिया गया। लंबी बहस के बाद अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद अब EOW (आर्थिक अपराध शाखा) चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के लिए कदम बढ़ा सकती है। ईओडब्ल्यू पहले ही उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर चुकी है।

अब जमानत खारिज होने के बाद इस वारंट पर अगली सुनवाई के जरिए कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक, चैतन्य बघेल ने आशंका जताई थी कि उन्हें ईओडब्ल्यू किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। इसी वजह से उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। लेकिन जिला अदालत ने भी उनके पक्ष में कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब यह साफ हो गया है कि कानूनी प्रक्रिया तेज़ होगी और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की राह लगभग साफ हो गई है।


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