Top
Begin typing your search above and press enter to search.
ताजा खबर

UCC में बड़े बदलाव, एक साल तक हो सकेंगे विवाह रजिस्ट्रेशन, दंड का भी प्रावधान

Vpb
UCC में बड़े बदलाव, एक साल तक हो सकेंगे विवाह रजिस्ट्रेशन, दंड का भी प्रावधान
X

UCC: नई दिल्ली: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के सात माह बाद इसमें संशोधन किए जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार 19 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा मॉनसून सत्र में समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 पेश करेगी। नए नियमों में विवाह पंजीकरण की समय सीमा को छह माह से बढ़ाकर एक साल किया गया है। समय सीमा समाप्त होने पर दंड या जुर्माना लगेगा। सब-रजिस्ट्रार के समक्ष अपील और शुल्क का निर्धारण भी किया गया है। लिपिकीय त्रुटियों को ठीक करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का उल्लेख होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव विवाह पंजीकरण को और सुगम बनाएंगे।

UCC: इसके साथ ही धामी सरकार आपातकाल (25 जून 1975 से 21 मार्च 1977) में एक माह जेल काटने वाले लोकतंत्र सेनानियों को कानूनी कवच देगी। मॉनसून सत्र में इसके लिए विधेयक पेश होगा, जिसके तहत उन्हें निशुल्क स्वास्थ्य और परिवहन सेवाएं मिलेंगी। जुलाई में अध्यादेश के जरिए लागू संशोधनों को अब कानून की शक्ल दी जाएगी।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire