दहेज़ के लालच में कर ली चार शादियां, तीन पत्नियों को किया प्रताड़ित, अब कोर्ट ने लगाई भरण पोषण देने की फटकार...

MP News : भोपाल। आपने अभी तक ससुराल और पति द्वारा पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के कई मामले देखे और सुने होंगे, लेकिन राजधानी भोपाल से एक दिलचस्प मामला सामने आया है। जहां दहेज लोभी जमील अख्तर नाम के युवक ने सुसराल पक्ष से दहेज लेने के लिए अलग-अलग परिवारों में ताबड़तोड़ चार शादियां कर डाली और पत्नियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। इस बीच जुल्म सह रही तीसरे नंबर की पत्नी ने हिम्मत की और आवाज उठाते हुए पति के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया है।
MP News : तीसरी पत्नी आसमा की शिकायत पर भोपाल कोर्ट ने आरोपी पति के पर मानसिक प्रताड़ना के तीन लाख रुपये और भरण पोषण, मकान किराए के हर महीने 7 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। बता दें की जमील अभी चौथी पत्नी के साथ रहता है। तीसरी पत्नी पर जुल्म करने में उसकी चौथी पत्नी उसका साथ देती थी। उससे पहले वह रिजवाना नाम की लड़की से भी शादी कर चुका था लेकिन उसने यह बात तीसरी पत्नी से छिपाई,इसके अलावा जमील अपनी पहली पत्नी साजमा से भी मारपीट करता था, जिसको वह तलाक दे चुका है।
MP News : पूरा मामला राजधानी भोपाल का है, जहां जमील अख्तर नाम के युवक की शादी साजमा नाम की महिला से हुई थी। जमील अख्तर ने पहले सजमा के साथ शादी की,दोनो का रिश्ता अच्छा चल रहा था,लेकिन लालची पति ने दहेज के लिए पहली पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। और कुछ दिनों में तलाक हो गया, उसके बाद जमील अख्तर ने रिजवाना से शादी कर ली। उसका मन यही नहीं ठहरा उसने उसी दौरान पहले की शादी की बात को छुपा कर पहले से तलाकशुदा आसमा को सहारा देने का भरोसा दिलाकर उससे निकाह कर लिया। थोड़े दिन मामला ठीक-ठाक रहा लेकिन उसके बाद उसने आसमा पर जुल्म बढ़ाना शुरू कर दिया, आए दिन वह मारपीट करता था और दहेज की डिमांड करता था।
MP News : मौका देखकर जमील अख्तर ने सुमैया नाम की महिला से चौथी शादी रचा ली। फिर क्या था जमील की चौथी पत्नी सुमैया भी तीसरी पत्नी को प्रताड़ित करने लगी। इस काम में जमील अख्तर के परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया और ससुराल वाले अपनी बहुओं से अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रकार की डिमांड करते थे। रोज़ रोज़ की इन प्रताड़नाओं से तंग आकर तीसरी पत्नी ने कानून की शरण ली और दहेज लोभियों को अच्छे से सबके सिखाया। तीसरी पत्नी असमा ने अपने पति जमील अख्तर और ससुर जफर कलीम शमशेर खान, सास तनवीर और जमील की चौथी पत्नी सुमइया की घरेलू हिंसा से परेशान होकर मामला दर्ज करवाया।
MP News : इस मामले की सुनवाई भोपाल कोर्ट में हुई. असमा और जमील का अभी तलाक नहीं हुआ, इसे देखते हुए कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि असमा को हर महीने चार हजार भरण पोषण की राशि के साथ तीन हजार रूपये मकान के किराए के लिए देने होंगे. इसके अलावा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के तीन लाख रुपए देने के भी आदेश दिए गए हैं।