Khan Sir: फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक
Khan Sir: पटना: पटना में चर्चित फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक और टीचर खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले खान सर की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह अंतरिम राहत प्रदान की।
मामले में खान सर के दो सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार और तालेबर सिंह भी न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले से जुड़े सबूतों, केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं।
यह विवाद पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच तनाव के दौरान हुई गोलीबारी से जुड़ा है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने खान सर, उनके सुरक्षाकर्मियों और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की थी।
खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को जानबूझकर बदले की भावना से मामले में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों द्वारा आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई को आधार बनाकर खान सर का नाम प्राथमिकी में जोड़ा गया। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई जारी है।

