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Sai Cabinet Decision: ट्रांसफर पर जारी रहेगा बैन, साय कैबिनेट की बैठक में सीजी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के IPO को सैद्धांतिक मंजूरी,यहां देखें पूरी खबर

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Sai Cabinet Decision: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई।

 Sai Cabinet Decision: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट में नई तबादला नीति पर कोई निर्णय नहीं हो सका, जिससे प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी।


Sai Cabinet Decision: कैबिनेट के प्रमुख फैसले कैबिनेट ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को भी मंजूरी दी है। इसके तहत धान के बजाय अन्य खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और धान पर निर्भरता कम करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र हितग्राहियों को चना वितरण जारी रखने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेमल (NeML) के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है।


Sai Cabinet Decision:  बैठक में योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।


Sai Cabinet Decision:  प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट को मंजूरी दी गई है। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।


Sai Cabinet Decision:  कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा, जिससे अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

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