Breaking News
Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो को लेकर बड़ी खबर, CM रेखा गुप्ता का ऐलान, इन तीन स्टेशनों के बदलेंगे नाम
Mahakaal Darshan: काल भैरव अष्टमी पर अपने दिन की शुरुआत करें बाबा महाकाल के दर्शन के साथ, देखें Live
Create your Account
CG News: NHM कर्मचारियों को अल्टीमेटम, काम पर नहीं लौटे तो होगी बर्खास्ती, स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएमएचओ को लिखा पत्र...
CG News: रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि हड़ताली कर्मचारी यदि 16 सितंबर तक काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। सरकार ने आदेश दिया है कि जो कर्मचारी ज्वाइन नहीं करेंगे, उनकी जगह पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमएचओ को पत्र भेजकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, हड़ताल जारी रखने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है।
CG News: दरअसल छत्तीसगढ़ एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण करने समय 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के 28वें दिन प्रदेश के 33 जिलों में एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा मांगे पूरी नहीं होने से नाराज होकर इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है। प्रदेश के 33 जिलों में NHM कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक बड़ी रैली कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी की गई है। अनिश्चित कालीन हड़ताल के 28 दिनों में कर्मचारियों के द्वारा तरह-तरह के प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है, लेकिन सरकार इनकी और ध्यान नहीं दे रही है। एक ओर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उनकी पांच मांगों को पूरा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन हड़ताल पर बैठे कर्मचारी मौखिक नहीं लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं जो कि अब तक इन्हें प्राप्त नहीं हो सका है।
CG News: स्वास्थ्य सचिव ने दिया यह आदेश
1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अमित कटारिया ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है, जिसमें कहा गया है कि 18 अगस्त 2025 से जिला के सभी अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को प्राकृतिक न्याय के तहत दिनांक 29.08.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्ट रूप से अपने कार्यालय में उपस्थिति दिये जाने के समबन्ध में सूचित किया गया था। उपस्थिति नहीं देने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और उन्हें सेवा से पृथक किया जा सकता है। हड़ताली कर्मियों को दोबारा निर्देश जारी किया जाए कि 16 सितम्बर 2025 तक कार्यालयीन समय के अंतर्गल अपने कार्यालय में उपस्थिति देवें। इसके बावजूद भी उपस्थिति नहीं देने वाले सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति-2018 के खंड 34.2 के अनुसार "एक माह का नोटिस देते हुए सेवा समाप्ति की कार्यवाही करें तथा इससे होने वाले रिक्तियों पर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए ।
2. NHM संविदा कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 और मानव संसाधन नीति-2018 के खंड 34.3 का उल्लंघन है। यह कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः पूर्व में प्रेषित निर्देशानुसार "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत का पालन करते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि के वेतन/मानदेय का भुगतान किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को नहीं किया जाये।
Related Posts
More News:
- 1. Odisha: ओडिशा सब-इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार
- 2. Share Market: शेयर बाजार में तीन दिन की गिरावट के बाद सोमवार को जोरदार वापसी, सेंसेक्स 319.07 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,574.35 पर बंद
- 3. UP News : मुख्यमंत्री योगी ने सोनभद्र को दी 548 करोड़ की सौगात, 432 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास
- 4. Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर को अस्पताल से मिली छुट्टी, अभी सिडनी में ही रहेंगे; जानें अब कैसी है तबियत और कब लौटेंगे भारत?
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

