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SIR: अगर आपका भी वोटर लिस्ट में नहीं आया नाम, तो घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो
SIR: नई दिल्ली: देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म नहीं भरने पर मतदाताओं का नाम 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ड्राफ्ट सूची के आधार पर ही अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी, इसलिए समय पर फॉर्म भरना बेहद जरूरी है। यदि ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता है, तो सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि अंतिम सूची में नाम न होने पर मताधिकार से वंचित होने के साथ कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकेगा।
SIR: कैसे जांचें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट?
16 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर voters.eci.gov.in पर देखा जा सकेगा। जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनकर अपना नाम ऑनलाइन खोजा जा सकता है। ऑफलाइन जांच के लिए अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क किया जा सकता है।
SIR: ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?
चुनाव आयोग ने दावा व आपत्तियों के लिए एक माह का समय दिया है। इस दौरान फॉर्म-6 भरकर नया नाम जोड़ा जा सकता है। फॉर्म-6 NVSP पोर्टल, NVSP ऐप या BLO के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
SIR: कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक?
आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र समेत आयोग द्वारा मान्य किसी एक पहचान दस्तावेज की आवश्यकता होगी। 1987-2003 के बीच जन्म वालों से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
SIR: शिविर और सहायता
ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद आयोग विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित करेगा, जहां मतदाता आवेदन जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई होने पर BLO की सहायता ली जा सकती है।
SIR: शिकायत कैसे करें?
यदि आपका नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो ERO/AERO से संपर्क करें या voters.eci.gov.in पर ‘Register Complaint’ विकल्प का उपयोग करें। शिकायत Voter Mitra Chatbot के माध्यम से भी की जा सकती है।
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