Tahawwur Rana: 26/11 मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा परिवार से फोन पर कर सकेगा बात, इस शर्त के साथ कोर्ट ने दी अनुमति

Tahawwur Rana: नई दिल्ली: पाटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अपने परिवार से एक बार फोन पर बात करने की अनुमति दी। राणा ने इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह छूट जेल मैनुअल के अनुसार और तिहाड़ जेल प्राधिकरण की निगरानी में दी। कोर्ट ने 10 दिनों के भीतर राणा के स्वास्थ्य पर नई रिपोर्ट और नियमित कॉल की अनुमति पर जेल अधिकारियों से रुख मांगा।
2008 के मुंबई हमलों में राणा की कंसल्टेंसी फर्म के जरिए डेविड हेडली ने ताज महल होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसी जगहों की रेकी की थी। लश्कर-ए-तयैबा के 10 आतंकियों ने इन हमलों में 166 लोगों की जान ली, जिनमें छह अमेरिकी और कुछ यहूदी शामिल थे।
राणा का प्रत्यर्पण भारत-अमेरिका संधि के तहत एनआईए, भारतीय खुफिया एजेंसियों और अमेरिकी अधिकारियों के सहयोग से हुआ। राणा की कानूनी अपीलें और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की याचिका खारिज होने के बाद यह संभव हुआ।