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शराब दुकान संचालक नही वसूल पाएंगे मनमाने दाम,नई नीति के तहत स्कैन कर बेची जाएगी शराब

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वाइन एवं रेडी-टू-ड्रिंक श्रेणी की विदेशी शराब जिसमें अल्कोहल की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक ही हो, के सेवन की अनुमति होगी।

MP News : भोपाल। मप्र की नई आबकारी नीति के अनुसार सभी शराब दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें लगाई जाएंगी, मशीन के माध्यम से शराब बोतल पर चस्पां (ईएएल) को अनिवार्यतः स्कैन कर ही बिलिंग एवं विक्रय किया जा सकेगा। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि दुकान संचालक मनमाने दाम नहीं वसूल पाएंगे। नीति के अनुसार वर्ष 2025-26 में रेस्तरां बार की एक नई श्रेणी लो एल्कोहालिक बीवरेज बार शुरू की जाएगी। इस लायसेंस के अंतर्गत रेस्तरां में सिर्फ बीयर, वाइन एवं रेडी-टू-ड्रिंक श्रेणी की विदेशी शराब जिसमें अल्कोहल की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक ही हो, के सेवन की अनुमति होगी।


MP News : किसी भी प्रकार के स्पिरिट का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। वर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि उपरांत वर्ष 2025-26 के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2025-26 में सर्वप्रथम वर्तमान वर्ष 2024-25 के लायसेंस धारकों को नवीनीकरण का अवसर प्रदान किया गया है। इसके बाद लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। नवीनीकरण एवं लॉटरी आवेदन पत्र से जिले के आरक्षित मूल्य के 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक के राजस्व की प्राप्ति होने पर जिले को नवीनीकत किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ई-टेंडर और ई-टेंडर कम ऑक्शन की पद्धति से निष्पादन किया जाएगा।


MP News : नई नीति के अनुसार प्रदेश में घोषित पवित्र क्षेत्रों में मदिरा दुकानों को 1 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया जाएगा। इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमान कला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर, बांदकपुर शामिल है। 1 अप्रैल से इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के वाइन आउटलेट के लायसेंस जारी नहीं होंगे, संचालन की अनुमति भी नहीं होगी। नए जिलों में मदिरा दुकानों का संचालन एवं प्रशासन वहां के जिला कलेक्टरों के अधीन किया जाएगा। जनजातीय बंधुओं के हित में वाइन शॉप पर वाइन एवं हेरिटेज मदिरा का विक्रय किया जा सकेगा। एयरपोर्ट काउंटर पर भी हेरिटेज मदिरा विक्रय की अनुमति रहेगी। किसी भी मदिरा दुकान के परिसर में मदिरापान की अनमति नहीं होगी।

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