गो फर्स्ट एयरलाइंस ने अचानक की फ्लाइट कैंसिल, उपभोक्ता को देना होगी अब इतनी राशि
भोपाल। एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट से टिकट बुक कराने के बाद लाइट की टिकट कैंसिल करना कंपनी को महंगा पड़ गया। मामला जब जिला उपभोक्ता आयोग में आया तो उपभोक्ता को न्याय मिला। प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि परिवादी भोपाल निवासी सुनील कुमार खरे ने ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में घूमने के लिए टूर एंड ट्रैवल्स अगोदा कंपनी से गो फर्स्ट एयरलाइंस की टिकट नई दिल्ली से बागडोगरा तक बुक कराई थी।
इसके लिए 74708 रुपए का भुगतान किया गया। अचानक परिवादी की टिकट कैंसिल कर दी गई। इसके चलते परिवादी ने तुरंत एक अन्य एयरलाइंस से 73372 रुपए का भुगतान कर टिकट बुक की। होटलों की बुकिंग आदि भी दोबारा करना पड़ा। इस नुकसान को लेकर परिवादी ने निरस्त टिकट के पैसों की एयरलाइंस से मांग की लेकिन राशि वापस नहीं की गई। परेशान होकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल में मामला दर्ज करवाया।
आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल एवं सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय की बैंच ने सुनवाई की। सुनवाई में गो फर्स्ट एयरलाइंस को टिकट की राशि 74708 रुपए, मानसिक कष्ट हेतु क्षतिपूर्ति राशि 25,000 एवं परिवाद व्यय 5000 रुपए देने का आदेश पारित किया। अधिवक्ता नारायण सिंह सौलंकी ने पैरवी की। विपक्षीगणों की तरफ से सुनवाई के दौरान जिला आयोग के सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हो सका।
इसके लिए 74708 रुपए का भुगतान किया गया। अचानक परिवादी की टिकट कैंसिल कर दी गई। इसके चलते परिवादी ने तुरंत एक अन्य एयरलाइंस से 73372 रुपए का भुगतान कर टिकट बुक की। होटलों की बुकिंग आदि भी दोबारा करना पड़ा। इस नुकसान को लेकर परिवादी ने निरस्त टिकट के पैसों की एयरलाइंस से मांग की लेकिन राशि वापस नहीं की गई। परेशान होकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल में मामला दर्ज करवाया।
आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल एवं सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय की बैंच ने सुनवाई की। सुनवाई में गो फर्स्ट एयरलाइंस को टिकट की राशि 74708 रुपए, मानसिक कष्ट हेतु क्षतिपूर्ति राशि 25,000 एवं परिवाद व्यय 5000 रुपए देने का आदेश पारित किया। अधिवक्ता नारायण सिंह सौलंकी ने पैरवी की। विपक्षीगणों की तरफ से सुनवाई के दौरान जिला आयोग के सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हो सका।