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Income Tax से UPI तक… नए वित्त वर्ष में आज से बदल गए ये 20 नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

these 20 rules have changed from today

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत आज से हो चुकी है, और यह दिन कई मायनों में खास है। इस तारीख से आपकी जिंदगी और जेब से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी हो गए हैं। इस बार भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे 12 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स से छूट, नए टैक्स स्लैब का लागू होना, जेट फ्यूल और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती, साथ ही यूपीआई, जीएसटी, और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में संशोधन। हमने ऐसे 20 बदलावों की सूची तैयार की है, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डालेंगे। आइए जानते हैं ये बदलाव क्या हैं:


गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

देश के प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, और चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 40 रुपये से अधिक की कमी आई है। यह कटौती 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडरों के लिए लागू हुई है। पिछले महीने इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब राहत मिली है। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह लगातार 11वां महीना है जब घरेलू सिलेंडर की कीमत स्थिर है। आखिरी बार मार्च 2024 में इसमें कटौती हुई थी।


जेट फ्यूल की कीमतों में भारी कटौती

तेल कंपनियों ने कमर्शियल फ्लाइट्स में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में बड़ी राहत दी है। यह कटौती लगातार दूसरे महीने हुई है, हालांकि मार्च में यह मामूली थी। दिल्ली में एटीएफ की कीमत 90,000 रुपये प्रति किलोलीटर से नीचे आ गई है, जबकि मुंबई में यह 84,000 रुपये प्रति किलोलीटर से कम हो गई है। कोलकाता और चेन्नई में यह अभी भी 90,000 रुपये से ऊपर है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 50 डॉलर प्रति किलोलीटर से ज्यादा की कमी आई है। चूंकि फ्यूल की लागत एयरलाइंस के ऑपरेशनल खर्च का 40% से अधिक हिस्सा होती है, इसका असर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की टिकट कीमतों पर पड़ सकता है।


12 लाख तक की आय पर टैक्स से छूट

बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही, वेतनभोगी लोगों के लिए 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उपलब्ध होगा। इसका मतलब है कि न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स की 12.75 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स-फ्री होगी।


नए टैक्स स्लैब लागू

1 अप्रैल से नए टैक्स स्लैब भी लागू हो गए हैं। इनके तहत:

0-4 लाख रुपये: कोई टैक्स नहीं

4-8 लाख रुपये: 5% टैक्स

8-12 लाख रुपये: 10% टैक्स

12-16 लाख रुपये: 15% टैक्स

16-20 लाख रुपये: 20% टैक्स

20-24 लाख रुपये: 25% टैक्स

24 लाख रुपये से ऊपर: 30% टैक्स


यूलिप पर कैपिटल गेंस टैक्स

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) में आज से बदलाव लागू हुआ है। यदि किसी पॉलिसी का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये या इंश्योर्ड राशि के 10% से अधिक है, तो उस पर निकासी के समय कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा।


यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू

1 अप्रैल से अगस्त 2024 में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम ने पुरानी पेंशन योजना को रिप्लेस कर दिया है। यह बदलाव 23 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। इसके तहत, 25 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।


बैंक में मिनिमम बैलेंस जरूरी

SBI, PNB, और केनरा बैंक जैसे बड़े सरकारी बैंकों ने बचत खातों के लिए मिनिमम बैलेंस की सीमा बढ़ा दी है। यह सीमा शहरी, अर्ध-शहरी, और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग होगी। तय सीमा से कम बैलेंस रखने पर जुर्माना लगेगा।


चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम

RBI ने 50,000 रुपये से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। अब चेक जारी करने से पहले उसकी डिटेल्स बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देनी होंगी, ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव SBI, IDFC फर्स्ट बैंक, और एक्सिस बैंक ने 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन किया है। इसमें फीस, रिवॉर्ड पॉइंट्स, और अन्य लाभों में कटौती शामिल है। पहले मिलने वाले ऑफर्स अब सीमित होंगे।


यूपीआई नियमों में संशोधन

NPCI ने यूपीआई की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए हैं। बैंकों और थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर्स (जैसे PhonePe, Google Pay) को निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को हटाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि ये सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं।


जीएसटी नियमों में बदलाव

1 अप्रैल से जीएसटी पोर्टल पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य हो गया है। साथ ही, ई-वे बिल केवल 180 दिनों से कम पुराने दस्तावेजों के लिए ही जारी होंगे।


होम लोन नियम आसान

RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नए नियम लागू किए हैं, जिससे मेट्रो शहरों में 50 लाख तक के होम लोन लेना आसान होगा। यह 2020 के नियमों की जगह लेगा।


गाड़ियों की कीमतें बढ़ीं

महिंद्रा, हुंडई, रेनॉ, BMW, मारुति सुजुकी, किआ, और टाटा मोटर्स ने 1 अप्रैल से अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2-3% तक की बढ़ोतरी की है।


विदेश में 10 लाख तक भेजने पर राहत

1 अप्रैल से विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक भेजने पर कोई TDS नहीं लगेगा। पहले 7 लाख से ऊपर 5% टैक्स था। *किराए की आय पर छूट* किराए से होने वाली 6 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।


टोल टैक्स में बढ़ोतरी

NHAI ने देशभर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी की है। *महाराष्ट्र में FASTag अनिवार्य* महाराष्ट्र में सभी वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य हो गया है। बिना FASTag के टोल पर दोगुना शुल्क लिया जाएगा।


यूपी में फिजिकल स्टांप पेपर बंद

उत्तर प्रदेश में 10,000 से 25,000 रुपये तक के फिजिकल स्टांप पेपर बंद कर ई-स्टांपिंग लागू की गई है।


डिजिलॉकर में बदलाव

1 अप्रैल से निवेशक डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को डिजिलॉकर में स्टोर कर सकेंगे। नॉमिनी को देखने की सुविधा भी होगी।


म्यूचुअल फंड नियम

SEBI के नए नियमों के तहत, NFO से जुटाए फंड को 30 दिनों में निवेश करना होगा, वरना निवेशकों को बिना पेनल्टी निकासी की सुविधा मिलेगी।

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