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CG News : छत्तीसगढ़ में व्यवसाय का नया कदम, पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की बाधा खत्म, अब खोलना होगा और आसान...

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इस फैसले ने दोहरी अनुमति की जटिल प्रक्रिया को हटाकर व्यवसाय को सरल, तेज और सस्ता बना दिया है।

CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यवसायियों और आम जनता के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब राज्य में पेट्रोल पंप खोलने के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। 14 नवंबर 2024 को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत यह बदलाव लागू हो चुका है। अब पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। इस फैसले ने दोहरी अनुमति की जटिल प्रक्रिया को हटाकर व्यवसाय को सरल, तेज और सस्ता बना दिया है।


CG News : पहले पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के जरिए खाद्य विभाग से क्रय-विक्रय लाइसेंस लेना पड़ता था। इस लाइसेंस को हर साल या तीन साल में नवीनीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर अनुमति की प्रक्रिया से समय, पैसा और कागजी कार्रवाई का बोझ बढ़ता था। अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा। इस बदलाव से पेट्रोल पंप खोलने की राह आसान हो गई है, जिससे व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी।


CG News : इस फैसले से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता में जबरदस्त इजाफा होगा। खासकर उन ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, जहां पेट्रोल पंप की कमी है, वहां लोगों को पेट्रोल-डीजल के लिए लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। नए पेट्रोल पंप खुलने से बुनियादी ढांचे का विकास होगा, निवेश बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह कदम सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति को भी मजबूत करता है, जिसका लक्ष्य व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक प्रगति है।


CG News : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, “हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को व्यवसाय के लिए सबसे अनुकूल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नियमों को सरल करके और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर हम निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। यह फैसला न केवल व्यवसायियों के लिए राहतकारी है, बल्कि जनता को बेहतर सुविधाएं भी सुनिश्चित करेगा।” उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम ग्रामीण छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

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